
BUDAUN: नववर्ष कार्यक्रमों के लिए DM की अनुमति अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
बदायूँ, 10 दिसम्बर।जिले में 31 दिसम्बर की नववर्ष पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले सभी मनोरंजक कार्यक्रम—जैसे क्लब, बैंकवेट लॉन, रिज़ॉर्ट, रेस्टोरेंट, मनोरंजन पार्क व स्विमिंग पूल में होने वाले इवेंट—अब उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 के तहत अनुमति योग्य घोषित कर दिए गए हैं। सहायक आयुक्त राज्यकर एवं प्रभारी पूर्व मनोरंजन आकांक्षा पाण्डेय ने बताया







