
बदायूं में 09 जून तक लागू रहेगी धारा 163, ADM ने जारी किया आदेश
न्यूज़ रिपोर्ट:बदायूं, 17 अप्रैल:जनपद में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनज़र कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) को 16 अप्रैल से 09 जून 2025 तक जनपद में प्रभावी कर दिया गया है। यह जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार ने दी।








