
BUDAUN NEWS: पराली जलाने व बिना सिस्टम के कम्बाईन का उपयोग करने पर होगी कार्रवाई
बदायूँ 28 सितम्बर। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के क्रम में जनपद के सभी कृषकों को सूचित करते हुए बताया कि फसल अपशिष्ट/पराली जलाना दण्डनीय अपराध है इसके कारण वातावरण में प्रदूषण फैलता है। फसल अवशेष/पराली जलाये जाने पर पर 02 एकड से कम







