
PILIBHIT NEWS:किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा
घर में घुसकर किशोरी केसाथ छेड़छाड़ करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर एक गीता सिंह ने दोषी पाते हुए छह हजार रुपये अर्थदंड सहित तीन वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन कथानक के अनुसार थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने थाना बरखेड़ा में तहरीर दी। इसमें कहा कि








