नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की आलोचना वाले लेख लिखने के लिए पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होने चाहिए। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की। उपाध्याय ने याचिका में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा रद्द करने की मांग की है। पीठ ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
Supreme Court :सरकार की आलोचना पर केस दर्ज न हो : कोर्ट
मनोरंजन
संबंधित बातम्या




सहारनपुर PNB करेंसी चेस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा! ₹7.40 करोड़ की जाली करेंसी मिलने से हड़कंप
August 31, 2026
11:05 pm

