खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश – जनसुनवाई हेतु मुख्यालय पर केवल कार्यालय प्रमुख होंगे उपस्थित
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार अब जनपदों में शिकायतों की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक केवल कार्यालय प्रमुख ही मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। इसमें जनपद स्तर पर सहायक आयुक्त (खाद्य)-2, औषधि निरीक्षक, तथा मंडलीय कार्यालयों में सहायक आयुक्त (खाद्य एवं औषधि) शामिल होंगे।
इस व्यवस्था में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जनसुनवाई के समय मुख्यालय में बैठने से छूट प्रदान की गई है, जिससे वे प्रातःकाल में ही क्षेत्र में जाकर प्रवर्तन कार्यवाही कर सकें। विभाग का मानना है कि उक्त अधिकारियों की उपस्थिति फील्ड में आवश्यक है ताकि प्रभावी निरीक्षण एवं प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके।
मुख्य निर्देश:
जनसुनवाई हेतु कार्यालय प्रमुख प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
शिकायतों का विधिवत रजिस्टर में अंकन किया जाएगा।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी / खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रवर्तन कार्य हेतु क्षेत्र में तैनात रहेंगे।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा, उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्यवाही की जाएगी।
