बुलन्दशहर पुलिस ने “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता दर्ज की है। वर्ष 2023 में थाना नरौरा क्षेत्र में 1 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी पप्पू पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम पिलखना को न्यायालय ने दोषी करार दिया है।
🔹 घटना का विवरण:
दिनांक 25 अगस्त 2023 को थाना नरौरा में अभियुक्त पप्पू के खिलाफ मुकदमा संख्या 192/2023, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था।
15 सितंबर 2023 को पुलिस ने त्वरित जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
🔹 प्रभावी पैरवी और फैसला:
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर ने इस केस को चिन्हित कर न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी की। परिणामस्वरूप एडीजे-04 न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार गुप्ता ने आरोपी पप्पू को जेल में बिताई अवधि व ₹10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
🔹 अभियोजन पक्ष का योगदान:
इस सफलता में अभियोजन अधिकारी श्रीमती संघमित्रा, श्री अरविंद शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल अजयपाल सिंह, तथा कोर्ट महरिर हैड कांस्टेबल कमल हसन का सराहनीय योगदान रहा।
यह सफलता बुलन्दशहर पुलिस की न्याय सुनिश्चित करने और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
