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Supreme Court :सरकार की आलोचना पर केस दर्ज न हो : कोर्ट

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की आलोचना वाले लेख लिखने के लिए पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होने चाहिए। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की। उपाध्याय ने याचिका में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा रद्द करने की मांग की है। पीठ ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

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Author: namesteyindia

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