पीलीभीत, 29 मार्च 2025:
पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत थाना गजरौला क्षेत्र में दुष्कर्म के एक मामले में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए न्यायालय से आरोपी को कठोर सजा दिलाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 31 जुलाई 2018 को थाना गजरौला में धारा 376 IPC व 3(2)5 SC/ST Act के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गंभीरता से विवेचना कर साक्ष्य एवं प्रमाण एकत्र किए और दिनांक 15 सितंबर 2018 को आरोपी हरीशपाल पुत्र कालीचरण निवासी खाग पक्का, थाना गजरौला, जनपद पीलीभीत के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
सीजेएम न्यायालय, पीलीभीत में प्रभावी पैरवी एवं अभियोजन के दौरान प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी हरीशपाल को दोषसिद्ध पाया और धारा 376 IPC के तहत 08 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह सफलता पीलीभीत पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, प्रभावी अभियोजन और पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए की गई सतत कार्रवाई का परिणाम है।
