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PILIBHIT NEWS: पीलीभीत में पोक्सों एक्ट के दोषी को10 वर्ष कारावास व 32,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत के कुशल निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में दिनांक 25.07.2016 की घटना के सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पर धारा 363,366,376 IPC व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सुबूत के साथ अभियुक्त सुरेन्द्र कश्यप पुत्र विजयपाल नि० ग्राम ऐमी थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत के विरुद्ध दिनांक 14.10.2016 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय एएसजे पॉक्सो द्वितीय, पीलीभीत में पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी से विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई, विचारण के दौरान पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं सुबूत के आधार पर आज दिनांक 27.02.2025 को अभियुक्त सुरेन्द्र कश्यप उपरोक्त को धारा 363,366,376 IPC व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष कारावास व कुल 32,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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Author: namesteyindia

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