बदायूं, 11 अप्रैल:
जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को आवश्यक वस्तुओं – गेहूं, चावल एवं बाजरा – का निःशुल्क वितरण 11 अप्रैल से 25 अप्रैल 2025 तक कराया जाएगा।
इस संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक वस्तुओं के उठान एवं वितरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को माह फरवरी एवं मार्च 2025 के वितरण उपरांत उचित दर दुकान स्तर पर उपलब्ध बाजरा को सम्मिलित करते हुए प्रति कार्डधारक 14 किलोग्राम गेहूं, 16 किलोग्राम चावल तथा 5 किलोग्राम बाजरा (उपलब्धतानुसार) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कुल वितरण स्केल 35 किलोग्राम प्रति कार्ड होगा।
इसमें चावल एवं बाजरा को मिलाकर कुल मात्रा 21 किलोग्राम प्रति कार्ड सुनिश्चित की जाएगी।
इसी प्रकार, पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को भी फरवरी और मार्च 2025 के बाद बचा हुआ बाजरा सम्मिलित कर, 1 किलोग्राम बाजरा प्रति यूनिट (उपलब्धतानुसार) चावल के स्थान पर वितरित किया जाएगा। इस श्रेणी में 3 किलोग्राम प्रति यूनिट चावल-बाजरा (संयुक्त रूप से) तथा 2 किलोग्राम प्रति यूनिट गेहूं का वितरण स्केल तय किया गया है।
जिलाधिकारी ने समस्त राशन डीलरों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर उनका हक मिल सके।
