बदायूं, 21 अप्रैल।
उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा बच्चों के अधिकारों को लेकर पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय, शेखुपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिव कुमारी ने की।
शिविर में असिस्टेंट एलएडीसी कशिश सक्सेना ने छात्रों को उनके विधिक अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 21A, 24 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जानकारी दी। नायब तहसीलदार अमित कुमार ने बाल विवाह, भ्रूण हत्या व सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।
अपर जिला जज शिव कुमारी ने बच्चों को शिक्षित होने, कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने की सलाह दी। उन्होंने साइबर अपराध, अश्लील सामग्री, बाल अपराधों, सड़क सुरक्षा, और महिला अधिकारों से संबंधित कानूनों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।
शिविर में उपस्थित छात्रों को यह भी बताया गया कि वे जरूरत पड़ने पर निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आगामी 10 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत की मध्यस्थता प्रक्रिया के विषय में भी जानकारी दी गई।
शिविर का संचालन राम कुमार सरोज ने किया तथा विद्यालय की प्रभारी प्राचार्या संगीता सक्सेना समेत पूरा शैक्षिक स्टाफ, डीएलएसए का स्टाफ और पराविधिक स्वयंसेवकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष की अनुमति से किया गया।
