बदायूँ, 10 दिसम्बर।
जिले में 31 दिसम्बर की नववर्ष पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले सभी मनोरंजक कार्यक्रम—जैसे क्लब, बैंकवेट लॉन, रिज़ॉर्ट, रेस्टोरेंट, मनोरंजन पार्क व स्विमिंग पूल में होने वाले इवेंट—अब उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 के तहत अनुमति योग्य घोषित कर दिए गए हैं।
सहायक आयुक्त राज्यकर एवं प्रभारी पूर्व मनोरंजन आकांक्षा पाण्डेय ने बताया कि ऐसे सभी कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना आयोजित नहीं किए जा सकते।
बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर अधिनियम की धारा-8 के तहत 6 माह का कारावास, ₹20,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। लगातार उल्लंघन पर प्रति दिवस ₹2,000 अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
प्रशासन ने सभी संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अनुमति हेतु निवेशमित्र पोर्टल पर कार्यक्रम से 30 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है, जिसमें विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा व शांति व्यवस्था से जुड़े प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने होते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी समस्या पर संचालक राज्यकर कार्यालय खण्ड-1, बदायूँ में संपर्क कर सकते हैं।
