श्रावस्ती, 19 मई 2026।
जनपद में आम नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए अवैध ठेले, रेहड़ी, दुकानों और खड़े वाहनों को हटवाया गया।
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह विशेष अभियान संचालित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और आम लोगों को जाम एवं असुविधा से राहत दिलाना रहा।
क्या है पूरा मामला?
थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती पुलिस ने कस्बा कटरा बाजार क्षेत्र में पैदल गश्त करते हुए सड़क किनारे पटरियों और सार्वजनिक मार्गों पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया।
अभियान के दौरान:
- सड़क किनारे लगे अवैध ठेले हटाए गए
- रेहड़ी और अस्थायी दुकानों को हटाया गया
- सार्वजनिक मार्गों पर खड़े वाहनों को हटाकर यातायात सुचारु कराया गया
- अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई
पुलिस प्रशासन ने साफ कहा कि भविष्य में भी सार्वजनिक मार्गों पर अवैध कब्जा मिलने पर कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस प्रशासन ने क्या कहा?
पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों और आमजन से अपील की कि वे सड़क और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने में सहयोग करें।
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह जनहित में की गई ताकि:
- ट्रैफिक जाम कम हो
- आम नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिले
- सड़क दुर्घटनाओं की संभावना घटे
- बाजार क्षेत्रों में यातायात सुचारु बना रहे
एक पुलिस अधिकारी ने कहा,
“जनता की सुविधा और सुरक्षित यातायात व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।”
जनता की प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया। कई राहगीरों और व्यापारियों ने कहा कि लंबे समय से सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या बनी हुई थी।
हालांकि कुछ छोटे दुकानदारों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग भी की।
सोशल मीडिया पर भी इस अभियान की चर्चा तेज हो गई है। कई यूजर्स ने इसे “जनहित में जरूरी कदम” बताया।
अब आगे क्या?
पुलिस प्रशासन के अनुसार, जिले में अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आने वाले दिनों में अन्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी विशेष कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
