त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार और एफएसडीए विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने पत्र संख्या 4322/एफ.एस.डी.ए./अभि./2025-26 दिनांक 07.10.2025 के तहत
राज्यभर में 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं।
इस अभियान का उद्देश्य है —
👉 त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों और नकली पेय पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम,
और आम जनता को सुरक्षित व शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना।
आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि
🎯 त्योहारी सीजन में प्रवर्तन अधिकारी अनावश्यक छापेमारी न करें,
लेकिन किसी भी मिलावट या संदिग्ध सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करें।
साथ ही, विभाग ने यह भी कहा है कि —
✅ छोटे व्यापारियों और वेंडरों को बेवजह परेशान न किया जाए,
✅ केवल वहीं सैंपलिंग की जाए जहाँ प्रथम दृष्टया संदिग्धता हो,
✅ और यदि नोटिस के बाद भी सुधार न हो, तो लाइसेंस निलंबन व कानूनी कार्रवाई की जाए।
सबसे अहम बात —
अगर कोई संगठित नेटवर्क या खाद्य माफिया मिलावटी खाद्य पदार्थों का निर्माण या बिक्री कर रहा है,
तो उनके खिलाफ केवल FSS Act ही नहीं, बल्कि BNS, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट जैसी धाराओं में भी
एफआईआर और विधिक कार्यवाही की जाएगी।
डॉ. रोशन जैकब ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि
“त्योहारों में जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर किसी भी कीमत पर नरमी न बरती जाए। हर जिले में टीम चौकस रहे।”
साथ ही सभी प्रतिष्ठानों पर Food Safety Sticker और QR Code लगाने के निर्देश दिए गए हैं,
ताकि जनता सीधे विभाग को फीडबैक और शिकायत भेज सके।
