बदायूं, 07 अप्रैल 2025:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा असर्फी देवी कन्या इंटर कॉलेज, उझानी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं श्रीमती शिव कुमारी ने की। शिविर का शुभारंभ छात्राओं द्वारा मां सरस्वती वंदना व स्वागत गीत से हुआ।
असर्फी देवी कन्या इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
शिविर के प्रारंभ में तहसीलदार दीपक कुमार ने छात्राओं को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों की जानकारी दी। इसके उपरांत असिस्टेंट एलएडीसी कशिश सक्सेना ने छात्राओं को उनके विधिक अधिकारों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14, 15, 18, 21 और 21ए तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विस्तृत जानकारी दी।
राजकीय हाई स्कूल सिकंदराबाद की प्रधानाचार्या डेजी फजल ने महिला सशक्तिकरण, दहेज प्रथा, पर्यावरण प्रदूषण व उपभोक्ता फोरम जैसे विषयों पर छात्राओं को जागरूक किया। उन्होंने समाज में महिलाओं की बराबरी और उनकी भूमिका पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।
मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमारी ने छात्राओं से इंटरनेट और सोशल मीडिया का सजगता से उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी साइट्स का सही उद्देश्य से उपयोग करें और अश्लील सामग्री से दूरी बनाए रखें, ताकि आपका विद्यार्थी जीवन प्रभावित न हो। साथ ही उन्होंने छात्राओं को संविधान में वर्णित महिला अधिकारों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता अधिनियम 1987 की धारा 12 सहित अन्य महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों की जानकारी भी दी।
कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली पर भी जानकारी दी गई और बताया गया कि आगामी 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर वादों का निस्तारण कराया जा सकता है।
शिविर का संचालन कॉलेज की अध्यापिका प्रेमवती ने किया। कार्यक्रम में कॉलेज की प्रधानाचार्य वीरू देवी, शिक्षकगण, विद्यालय स्टाफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ एवं पराविधिक स्वयंसेवकगण उपस्थित रहे।
अंत में अध्यक्ष की अनुमति से शिविर का समापन किया गया।
— संवाददाता
