घर में घुसकर किशोरी केसाथ छेड़छाड़ करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर एक गीता सिंह ने दोषी पाते हुए छह हजार रुपये अर्थदंड सहित तीन वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन कथानक के अनुसार थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने थाना बरखेड़ा में तहरीर दी। इसमें कहा कि 26 अक्टूबर 2017 को वह घर पर नहीं था। उसकी दो नाबालिग पुत्रियां घर पर मौजूद थीं। गांव का ही अरविंद कुमार घर में घुस आया। एक एक पुत्री को तमंचा दिखाकर धमकाया और फिर अश्लील हरकतें की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए दंडित किया।

