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मथुरा: कोसीकलां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 41 लाख से अधिक की अवैध सम्पत्ति की कुर्क

मथुरा, 29 अप्रैल 2025:
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोसीकलां पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना छाता में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित ₹41,25,000/- की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मथुरा के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी छाता के पर्यवेक्षण और नायब तहसीलदार छाता श्रीमती जयंती मिश्रा की मौजूदगी में तहसील व थाना कोसीकलां पुलिस टीम ने धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत यह कार्रवाई की।

कुर्क की गई संपत्ति मुख्य अभियुक्त सलीम जाफर पुत्र इस्माईल निवासी हाथिया, थाना बरसाना के नाम पर थी, जो अपने अन्य साथियों – शकील, जुगेन्द्र उर्फ जग्गू, धर्मेन्द्र, अलीशेर उर्फ अल्ली, व गिर्राज – के साथ मिलकर नकली सोने की ईंट दिखाकर लोगों से धोखाधड़ी करता था। यह धन आपराधिक गतिविधियों से अर्जित कर मौजा हाथिया, तहसील छाता में निवेश किया गया था।

कुर्क की गई संपत्ति का विवरण:

  • खसरा संख्या 644/2, कुल क्षेत्रफल 803.61 वर्गमीटर भूमि जिसकी कीमत ₹16,25,000/-

  • उस पर निर्मित पक्का मकान (4 कमरे, बरामदा, आंगन, शौचालय व स्नानघर सहित), जिसकी कीमत ₹25,00,000/-

  • कुल संपत्ति मूल्य: ₹41,25,000/-

गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने वाली टीम में शामिल रहे:

नायब तहसीलदार श्रीमती जयंती मिश्रा,प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार निर्वाल,,निरीक्षक चेतराम शर्मा,राजस्व निरीक्षक हरीशचन्द,उपनिरीक्षक मनमोहन शर्मा,लेखपाल कमल सिंह,कांस्टेबल सुमित कुमार, राजकुमार व राघवेन्द्र

पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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Author: namesteyindia

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