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बदायूं में 09 जून तक लागू रहेगी धारा 163, ADM ने जारी किया आदेश

न्यूज़ रिपोर्ट:
बदायूं, 17 अप्रैल:
जनपद में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनज़र कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) को 16 अप्रैल से 09 जून 2025 तक जनपद में प्रभावी कर दिया गया है। यह जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार ने दी।

ADM के अनुसार, अप्रैल से जून 2025 के बीच चंद्रशेखर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर सैटरडे, ईस्टर मंडे, परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ अमावस्या, गंगा दशहरा, ईद-उल-जुहा (बकरीद) जैसे अनेक धार्मिक और सामाजिक पर्व मनाए जाएंगे। इसके साथ ही NEET-2025 प्रवेश परीक्षा और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में समाजविरोधी, अराजक, शरारती और सांप्रदायिक प्रवृत्ति के तत्व अफवाहें फैलाकर समाज में विघटन और अशांति फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है।

इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। ADM ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें तथा प्रशासन का सहयोग करें।

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Author: namesteyindia

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