बदायूं।
बदायूं जिले में निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाले बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पर अब सीधी कार्रवाई होगी।
एसडीएम सदर मोहित कुमार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे किसी भी बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और मानदेय (वेतन) भी रोका जाएगा।
जानकारी के अनुसार, विधानसभा क्षेत्र 116 शेखूपुर के अंतर्गत बूथ संख्या 387, प्राथमिक विद्यालय सढोमई मजरा अलापुर (कक्ष संख्या 1) में तैनात शिक्षामित्र अशोक कुमार को बीएलओ नियुक्त किया गया था।
अशोक कुमार, जो कि विकासखंड म्याऊं में कार्यरत हैं, ने प्रशिक्षण और सूची अद्यतन कार्य समय पर शुरू नहीं किया।
उनकी लापरवाही को देखते हुए उन्हें नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 8 नवंबर 2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिमाइंडर भेजकर उनका मानदेय रोकने और कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए।
लेकिन 9 नवंबर तक भी बीएलओ अशोक कुमार ने कार्य प्रारंभ नहीं किया।
इस पर नाराज होकर एसडीएम सदर मोहित कुमार ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने आदेश दिया कि बीएलओ के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत थाने में अभियोग (FIR) दर्ज किया जाए।
एसडीएम ने चेतावनी दी कि निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
