बदायूँ, 23 मई 2025 — जिलाधिकारी बदायूँ के आदेश पर आज अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की जानकारी में थाना जरीफनगर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित यादव मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई दोपहर करीब 2:25 बजे पुलिस बल के साथ की गई।
कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर स्वामी श्यामवीर के पास दवाओं के क्रय-विक्रय बिल या औषधि विक्रय लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। स्टोर में भारी मात्रा में एलोपेथिक दवाएँ बिना लाइसेंस के भंडारित पाई गईं, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 की धारा 18(c)/27 का स्पष्ट उल्लंघन है।
अधिकारियों ने मौके से पाँच दवाओं के नमूने नियमानुसार संग्रहित कर जांच हेतु राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश भेज दिए हैं। शेष दवाओं को, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹2 लाख है, मौके पर ही सीज कर दिया गया।
औषधि निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सुसंगत धाराओं में सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित में ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी
